शेगांव संस्थान मामले में जल्दी फैसला दें
हाईकोर्ट ने दिवानी न्यायालय को दिया आदेश

* फ्लैट, दुकान धारकों का मामला
नागपुर / दि.23 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शेगांव की दिवानी न्यायालय को गजानन महाराज संस्थान परिसर की दुकानों के ओनर की याचिका के जल्दी निपटारा करने के निर्देश दिए हैं. दुकानों के कब्जे को लेकर कोर्ट में आवेदन वर्षो से प्रलंबित हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने 6 महीने में सभी दावों का निपटारा करने कहा है.
श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से उच्च न्यायालय में एड. अरूण पाटिल के माध्यम से अर्जी दाखल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि 12 दुकानदारों को संस्थान ने जगह खाली करने कहा हैं. जगह खाली करने की बजाय दुकानदारों ने स्थानीय कनिष्ठ न्यायालय में मुकदमा कर टाइम पास करना शुरू कर दिया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने सोमवार को एड. अरूण पाटिल की दलीले सुनने के बाद दिवानी न्यायालय को 6 माह का समय दिया है.





