‘वुड रैलिश’ पर पुलिस का छापा
बिना अनुमति शराब बेचने पर मालिक व मैनेजर नामजद

* शराब पीनेवाले 5 से 6 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज
अमरावती/दि.28 – परमीट रुम व बीयरबार का लाईसेंस नहीं रहने के बावजूद अपने यहां आनेवाले ग्राहकों को शराब परोसनेवाले होटलों व ढाबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया द्वारा जारी किए गए है. जिसके चलते बीती रात नांदगांव पेठ पुलिस ने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आनेवाले कई होटलों व ढाबों पर दबिश देशकर जांच-पडताल की. जिसमें रहाटगांव टी पॉइंट के पास स्थित वुड रैलिश नामक होटल में बिना अनुमति शराब बेचे जाने का मामला सामने आया. जिसके चलते नांदगांव पेठ पुलिस ने होटल के मालिक व मैनेजर सहित वहां पर बैठकर शराब पी रहे 5 से 6 लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया है.
इस संदर्भ में नांदगांव पेठ पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे के आसपास नांदगांव पेठ पुलिस के दल ने वुड रैलिश होटल में जांच-पडताल करने के लिहाज से दबिश दी, तो उस वक्त वहां पर टेबल पर बैठे 5 से 6 ग्राहकों को होटल के वेटरों द्वारा शराब परोसी जा रही थी. जबकि इस होटल के पास परमीट रुम का बीयरबार संबंधी कोई लाईसेंस ही नहीं है. ऐसे में इसे शराब की अवैध विक्री का मामला मानते हुए नांदगांव पेठ पुलिस के दल ने होटल मालिक नितिन तायडे (अंबापेठ) व होटल के मैनेजर हर्षल राजेंद्र ठाकरे सहित वहां पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे 5 से 6 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 68 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया. मामले में सघन जांच-पडताल जारी है.
यह कार्रवाई शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व श्याम घुगे एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश पुंडकर के मार्गदर्शन व नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन के थानेदार दिनेश दहातोंडे के नेतृत्व में नांदगांव पेठ पुलिस एवं डीबी पथक द्वारा की गई.





