पोर्शे अपघात प्रकरण
डॉ. अजय तावरे को सुको से जमानत

पुणे /दि.5- कल्याणी नगर पोर्शे कार के चर्चित दुर्घटना प्रकरण में ससुन अस्पताल के पूर्व फारेंसिक विभाग प्रमुख डॉ. अजय तावरे को अंतत: सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मंजूर हुई है. शर्त में यहीं है कि, आरोपी तावरे जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेंगे.
बता दें कि, 19 मई 2024 की तडके कल्याण नगर में नाबालिक लडके ने पोर्शे कार तेज गति से चलाते हुए दुपहिया को टक्कर मार दी. जिसमें युवक-युवती की मृत्यु हो गई. दुर्घटना के वक्त नाबालिग शराब के नशे में रहने का आरोप रहा. ऐसे में उसके खून के नमूने जांच के लिए ससून अस्पताल भेजे गये. तब अल्पवयीन चालक के खून के नमूने सबूत मिटाने के लिए बदल देने का भी आरोप हुआ. पुलिस जांच में डॉ. अजय तावरे इसमें लिप्त बताये गये. पुणे पुलिस ने कोर्ट में विस्तृत आरोप पत्र दायर किया है. डॉ. अजय तावरे मई 2024 से न्यायिक हिरासत में है. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. तावरे की जमानत अर्जी खारिज की गई थी.





