अधिक किराया वसूलने वाले निजी बस चालकों पर जुर्माना
आरटीओ की कार्रवाई

* 102 बसों पर 4.65 लाख रुपये का जुर्माना
अमरावती/दि.31 – राज्य में निजी यात्री बसों द्वारा यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूलने की शिकायतों पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने सख्त कार्रवाई की है. आरटीओ कार्यालय ने बताया कि 102 दोषी निजी बस चालकों पर 4 लाख 65 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 5 बसों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है.
राज्य सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2018 को जारी निर्णय के अनुसार, राज्य में निजी अनुबंधित यात्री वाहनों द्वारा महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम के किराए के 50 प्रतिशत से अधिक किराया वसूलना प्रतिबंधित है. हालांकि, यह पाया गया कि कई ट्रांसपोर्टर इन सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आरटीओ ने 9 से 24 अक्टूबर 2025 तक एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. इस अभियान में कुल 311 निजी यात्री बसों का निरीक्षण किया गया.
* पांच बसों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा
निरीक्षण के दौरान 102 बसों को दोषी पाया गया. इन बसों पर 4,65,200 रुपये का समझौता शुल्क लगाया गया है. निरीक्षण के दौरान, विभिन्न त्रुटियां पाई गईं जैसे बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, यात्री बसों में माल परिवहन, अग्निशमन प्रणाली और प्राथमिक चिकित्सा किट काम नहीं करना, वाहन के दस्तावेज अमान्य होना, चालक यूनिफार्म में नहीं होना और रिफ्लेक्टर, संकेतक और वाइपर दोषपूर्ण होना. इनके अलावा, यह पाया गया कि पुणे-अमरावती मार्ग पर चलने वाली पांच बसों में यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूला गया था. इसलिए, इन पांच बसों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए इन पांच बसों के मूल पंजीकरण प्राधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा गया है. यह कार्रवाई आरटीओ के दो गति दस्तों और पांच इंटरसेप्टर दस्तों द्वारा की गई थी. आरटीओ ने यात्रियों से अपील की है कि अगर उन्हें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा या अतिरिक्त किराए का अनुभव होता है, तो वे शिकायत करें.





