पीएसआई गणेश अहिरे रिश्वतखोरी से बरी

एड. शिरीष जाखड की सफल पैरवी

* 2 लाख की घूस का मामला
अमरावती /दि.20 – जिला व सत्र न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक आरोपी गणेश अहिरे को 2 लाख की रिश्वतखोरी के मामले में दोषमुक्त करने का फैसला हाल ही में सुनाया. पीएसआई अहिरे का अदालत मेें सफल बचाओ एड. शिरीष जाखड ने किया.
इस्तगासे के अनुसार वर्ष 2022 में पुलिस ने दीपक रामरख्यानी की शिकायत पर नकली शराब फैक्टरी पर छापा मारा था. चंदू नागवानी को आरोप बनाया गया था. वह छापे के समय मौके से भाग फरार हो गया. शिकायतकर्ता की मां यादगिरे अस्पताल में भर्ती थी, तब पीएसआई गणेश अहिरे ने उसे भरोसा दिलाया कि, जबानी रिपोर्ट देने वाले और जांच में नाम सामने नहीं आएगा. इस बात के लिए दो लाख की मांग की गई. इस प्रकार की शिकायत पर एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 अ, 12 के तहत पीएसआई अहिरे पर अपराध दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया.
जांच पश्चात अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया. बचाव पक्ष के वकील शिरीष जाखड ने अपने मुवक्कील का जोरदार बचाव किया. उनकी दलीलों के आधार पर कोर्ट ने माना कि, प्रकरण में आरोपी का सहभाग सिद्ध नहीं हुआ है. कोर्ट ने आरोपी पीएसआई गणेश अहिरे को दोषमुक्त कर दिया. मामले में एड. जाखड को एड. अफरोज पठान, एड. नीरज टवानी, एड. मो. शोएब, एड. संदेश मेश्राम, एड. गुणवंत खोब्रागडे, एड. जयदीप आडे ने सहकार्य किया.

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