पीडब्ल्यूडी की सिफारिश पर बंद किया गया रेलवे ओवरब्रिज

लोकनिर्माण विभाग ने ही शहर पुलिस को पुल बंद करने दिया था पत्र

* संभावित खतरे को टालने शहर पुलिस ने रेलवे पुल को लिया अपने कब्जे में
* शहरवासियों को दिया गया पर्यायी रास्तों के उपयोग का विकल्प
अमरावती/दि.26 – विगत 24 व 25 अगस्त की दरम्यानी रात अमरावती शहर पुलिस द्वारा राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन के बीच बने रेलवे उडानपुल के दोनों ओर जबरदस्त बैरिकेटिंग करते हुए इस उडानपुल को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया. जिसके चलते शहर में वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था अचानक ही चरमरा गई और हर होर ट्रैफिक जाम को लेकर हर ओर त्राहीमाम वाली स्थिति भी बन गई. वहीं अब शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक परिपत्रक जारी कर स्पष्ट किया गया है कि, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग यानि पीडब्ल्यूडी की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर ही शहर पुलिस द्वारा राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर आनेवाले रेलवे उडानपुल को बंद करने का निर्णय लिया गया है. क्योंकि सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि, सन 1963 में बना यह रेलवे उडानपुल अब पूरी तरह से खस्ता हाल व जर्जर हो चुका है. जिसे जल्द ही तोडा जाना है और उसके स्थान पर नए पुल का निर्माण किया जाना है. अत: इस रेलवे उडानपुल से सभी तरह के वाहनों सहित पैदल राहगिरों की आवाजाही को भी रोके जाने की सख्त जरुरत है.
इस संदर्भ में शहर के पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) रमेश धुमाल एवं यातायात शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले के हस्ताक्षरों से जारी प्रेस विज्ञप्तियों में कहा गया है कि, अमरावती शहर में राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक को हमालपुरा व रेलवे स्टेशन चौक परिसर से जोडनेवाले अमरावती-बडनेरा रेल मार्ग पर बने श्रृंखला क्रमांक 671/14-15 रेलवे उडानपुल का निर्माण सन 1963 में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा किया गया था. जिसका आयुर्मान अब समाप्त हो चुका है और इस रेलवे उडानपुल की स्थिति अब समाधानकारक नहीं है. क्योंकि यह पुल कई स्थानों से जर्जर हो खस्ताहाल होकर कमजोर हो चुका है. ऐसे में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग ने कंस्ट्रक्शन मैजीक एंड वीएसडी कंसलटंट नामक एजेंसी के जरिए मौजूदा रेलवे उडानपुल का स्ट्रक्चरल ऑडीट करना शुरु किया था. जिसकी रिपोर्ट विगत 23 अगस्त को ही सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग को प्राप्त हुई. इस रिपोर्ट में मौजूदा रेलवे उडानपुल को बेहद जर्जर, कमजोर व खस्ता हाल बताते हुए इसे तोडकर उसके स्थान पर नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने की सिफारिश की गई है. ऐसे में इस रिपोर्ट व सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा मौजूदा रेलवे उडानपुल को तोडने व उसके स्थान पर नए रेलवे उडानपुल का निर्माण करने हेतु उडानपुल से होनेवाले सभी तरह के वाहनों व पैदल राहगिरों की आवाजाही को रुकवाने की जरुरत प्रतिपादित की गई थी. जिसके आधार पर अमरावती शहर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 31 (1) (ब) व मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मौजूदा रेलवे उडानपुल को सभी तरह के छोटे-बडे वाहनों सहित पैदल राहगिरों की आवाजाही के लिए बंद करने का निर्णय लिया तथा इससे संबंधित अधिसूचना व आदेश जारी कर इस पर अमल करना भी शुरु किया गया.
राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर आनेवाले रेलवे पुल को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद व प्रतिबंधित करने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहरवासियों एवं वाहन चालकों को पर्यायी व वैकल्पिक रास्तों के प्रयोग हेतु सुझाव भी दिए गए है. जिसके तहत कहा गया है कि, हमालपुरा व बस स्टैंड की ओर से आनेवाले सभी तरह के वाहन रेलवे स्टेशन चौक, मर्च्युरी टी पॉइंट व मालवीय चौक होते हुए जयस्तंभ चौक व राजकमल चौक की ओर जा सकेंगे. इसी तरह राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक की ओर से आनेवाले वाहनों को मालवीय चौक व इर्विन चौक होते हुए खापर्डे बगीचा से होकर बस स्टैंड व हमालपुरा की ओर जाना होगा. इसके साथ ही राजापेठ से मौजूदा रेलवे उडानपुल की ओर आनेवाले सभी तरह के वाहनों को राजापेठ पुलिस स्टेशन के सामने से फ्लाईओवर का प्रयोग करते हुए सीधे इर्विन चौक की ओर आकर आगे अपनी सुविधानुसार रास्तों का प्रयोग करना होगा.
इसके साथ ही इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, 25 अगस्त को 11 बजे से अमल में लाई जानेवाली यह अधिसूचना सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा आवश्यक उपाययोजना करने के उपरांत रेलवे उडानपुल को आवाजाही के लिए पूर्ववत शुरु करने से संबंधित पत्र जारी किए जाने तक अमल में रहेगी. साथ ही इस अधिसूचना का यदि किसी वाहन चालक द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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