राणे अस्पताल को रिपोर्ट देने के आदेश

प्रसूति पश्चात महिला की मृत्यु

* हाईकोर्ट में एड. सपना जाधव द्बारा पैरवी
अमरावती/ दि. 19 – आर्वी के डॉ. कालिंदी राणे के राणे अस्पताल में विगत 3 सितंबर 2021 को प्रसूति के लिए आयी महिला की देर रात प्रसूति पश्चात मृत्यु हो जाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राणे अस्पताल को डॉ. समिति का अहवाल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. इस मामले में जस्टिस पानसरे और जस्टिस ठोंबरे की खंडपीठ के सामने एड. सपना जाधव ने पैरवी की. कोर्ट के ध्यान में यह बात लाकर दी कि डॉ. राणे द्बारा मृतक की जांच दौरान दिए गये दस्तावेज और डॉ. समिति की जांच रिपोर्ट में भिन्नता दिखाई दे रही है.
शिकायत के अनुसार चार वर्ष पूर्व राणे मल्टीस्पेशालिटी अस्पताल में शाम 7 बजे महिला को प्रसूति के लिए लाया गया. सिस्टर को सूचित किया गया कि डॉक्टर को बुलाए. डॉक्टर को फोन किया गया. वे 9.30 बजे तक पेशंट को देखने नहीं आयी. उनकी लापरवाही की शिकायत की गई है. कहा गया कि डॉक्टर की अनदेखी के कारण प्रसूता की स्थिति गंभीर हुई और उसकी रात 12.30 बजे के दौरान मृत्यु हो गई. परिजनों ने आर्वी थाने में डॉ. कालिंदी राणे और अन्य डॉक्टर्स के विरूध्द शिकायत दर्ज की गई.
इस शिकायत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्धा के जिला शल्य चिकित्सक से अहवाल मांगा गया था. डॉ. कालिंदी राणे की इस मामले में लापरवाही है या नहीं, यह पूछा गया था. किंतु वर्धा के जिला शल्य चिकित्सक ने कथित रूप से डॉक्टर को बचाने के चक्कर में जानबूझकर एक वर्ष तक रिपोर्ट देने में ही लापरवाही बरती. उपरांत डॉक्टर को कथित रूप से क्लीनचिट देते हुए राणे अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध रहने के साथ उक्त मरीज पर आवश्यक उपचार किए जाने का अहवाल दिया गया.
इस रिपोर्ट के खिलाफ मृतका के पति ने एड. सपना जाधव के माध्यम से नागपुर खंडपीठ में अर्जी लगाई. एड. जाधव ने खंडपीठ के सामने वर्धा के सीएस द्बारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट और अन्य जिले के जिला शल्य चिकित्सक से दोबारा जांच करवाने का अनुरोध किया. दोबारा करवाई गई जांच और राज्य महिला आयोग की जांच समिति की मांग की गई. एड जाधव ने कोर्ट के सामने साबित किया कि दोनों रिपोर्ट में भिन्नता दिखाई दे रही है. डॉक्टर द्बारा मृतका की समय पर जांच न करवाने से उसकी तबियत बिगडी और मौत हो गई. प्रोग्रेसशीट में भी यह बात स्पष्ट होने का दावा एड. जाधव ने किया. उनके अनुरोध पर हाईकोर्ट ने जांच समिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. एड. जाधव को एड. नीलेश टिकार ने सहयोग किया.

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