बिजली दरें बढाने पर पुनर्विचार

सुको के आयोग को निर्देश

* तीन महीने का दिया समय
नागपुर/ दि. 27- सरकारी बिजली कंपनी एमएसईडीसीएल के बिजली दरवृध्दि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर जन सुनवाई लेकर निर्णय करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए है. राज्य बिजली नियामक आयोग और बिजली कंपनी की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दरों पर रोक संबंधी आदेश को जारी रखते हुए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई लेने के भी निर्देश दिए हैं. जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस एनवी अंजारिया ने विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिए जाने का समाचार है.
आदेश में सुको ने बिजली कंपनी और नियामक आयोग को जन सुनवाई लेने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है. तब तक हाईकोर्ट के निर्णयानुसार बिजली की दरों में की गई बढोत्तरी पर रोक कायम है. अर्थात बिजली दरों से लोगों को तीन माह के लिए महंगाई का झटका बच गया है.

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