कोर्ट से पीएचडी छात्र को राहत
एक साल अतिरिक्त समय मिला

नागपुर / दि.4– बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फेैसले में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के एक पीएचडी छात्र को बडी राहत दी हैे. कोर्ट ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें छात्र की पीएचडी समयावधी बढाने की मांंग को खारिज किया गया था. अब विश्वविद्यालय को छात्र को एक साल का अतिरिक्त समय देना होगा.
विश्वविद्यालय ने मोहलत नही दी
सुनीलदत्त तलवारे नामक इस छात्र ने 2011 में विश्वविद्यालय के कॉमर्स (मैनेजमेंट) संकाय में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराया था. उनकी पंजीकरण तिथी 15 जुलाई 2011 थी नियमो के अनुसार उन्हें 5 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करनी थी. यानी 14 जुलाई 2016 तक लेकिन सुनीलदत्त तलवारे समय पर थीसिस पूरी नहीं कर पाए उन्होंने एक साल की मोहलत केलिए आवेदन किया उनका यह आवेदन 5 दिन की देरी से 19 अप्रैल 2016 को जमा हुआ जिसे विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया सुनीलदत्त ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका दायर की.





