घातक हो सकता है खाद्यतेलों का बार-बार पुर्नप्रयोग
अन्न व सुरक्षा कानून के लिहाज से है अपराध

-
एफडीए द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित
अमरावती/दि.24 – एक बार प्रयोग में लाये जा चुके तेल का दुबारा प्रयोग करना अन्न व सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार अपराध है. किंतु इसके बावजूद शहर के कई होटलों सहित सडक किनारे लगनेवाली नाश्ते की गाडियों पर खुलेआम एक ही तेल का बार-बार प्रयोग किया जाता है. ऐसे में इस तेल का प्रयोग करते हुए बनाये जानेवाले खाद्य पदार्थों का सेवन करनेवालों में कैन्सर की बीमारी का खतरा हो सकता है. ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है.
बता दें कि, किसी भी खाद्यपदार्थ को तलने हेतु प्रयोग में लाये जानेवाले तेल का एक अथवा दो बार प्रयोग किया जाना अपेक्षित होता है. किंतु पाया जाता है कि, कई बार तलने के काम में एक बार प्रयुक्त हो चुके तेल का बार-बार पुर्नप्रयोग किया जाता है. ऐसे तेल में फ्री रैडिकल्स तैयार हो जाते है, जो सीधे रोग प्रतिकारक शक्ति पर परिणाम करते है. जिसकी वजह से कैन्सर जैसी बीमारी होने की संभावना भी होती है.
सडक किनारे कुछ नहीं खाना ही ठीक
चटपटे स्वादवाले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकते है. इन दिनों लोगबाग सडक किनारे खुले में बिकनेवाले कचोरी, समोसा व अन्य खाद्य पदार्थ बडे चाव से खाते है, क्योंकि सडक किनारे लगनेवाली नाश्ते की गाडियों पर बडे होटलों की तुलना में काफी सस्ता नाश्ता मिलता है. किंतु इन स्थानों पर कम गुणवत्तावाले तेल का प्रयोग किया जाता है. साथ ही एक ही तेल को बार-बार तलने के काम में प्रयोग किया जाता है. किंतु ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियोें सहित एसिडीटी व हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा होता है. अत: सडक किनारे नाश्ता नहीं करना ही सबसे ठीक कहा जा सकता है.
मिलावटी पदार्थ की बिक्री करना है अपराध
कम गुणवत्तावाले तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करना अथवा खाद्य पदार्थों को तलने हेतु एक ही तेल का बार-बार प्रयोग करना अन्न व सुरक्षा कानून के अनुसार गैरकानूनी है. यदि इसके बावजूद ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है, तो एफडीए द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित होता है. किंतु पाया गया है कि, शहर के हर गली-चौराहे पर लगनेवाली नाश्ते की गाडियों अथवा शहर में स्थित होटलों पर आज तक एफडीए द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.





