प्रचार वाहनों की तेज आवाज पर लगी पाबंदी

सुबह 6 से पहले और 10 बजे के बाद प्रचार पर प्रतिबंध

अमरावती/दि.18 – नगर परिषद चुनाव के प्रचार के दौरान सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने देखा है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और प्रचार वाहनों द्बारा ध्वनि प्रदुषण के कारण ध्वनि प्रदूषण में भारी वृध्दि होती है. इससे आम नागरिकाेंं के स्वास्थ्य पर असर पडने की संभावना हैैं, इसलिए एक निश्चित समय सीमा सख्ती से लागू की गई हैं.
विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्बारा प्रचार के लिए लाडस्पीकरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढने, नागरिकों की शांति भंग होने और विशेष रूप से बुजुर्गों, रोगियों और छात्रों के दैनिक जीवन में बाधा उत्पन होने जैसे नुकसान होते हैं. इसलिए प्रशासन ने लाउडस्पीकरों के उपयोग पर सख्त नियम लागु किए हैं. प्रचार वाहनों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर लगाकर घूमना भी प्रतिबंध के दायरे में हैं. लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी. बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग कानून के दायरे में आएगा और उसके विरूध्द तत्काल कार्रवाई की जाएगी. अनुमति प्राप्त करने के बाद भी कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. दिन में प्रचार करने वाले वाहन चलते वाहन पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करें और इधर-उधर घूमने के बजाय एक निश्चित स्थान पर रूकें ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करनेवाले सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ली गई अनुमति के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस प्रशासन को सूचित करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी. पुलिस विभाग ने इन नियमों का कडाई से पालन कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नागरिकों से शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

* नियमों का पालन कर स्वस्थ्य वातावरण बनाए रखें
– यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत दंडात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं हैं. फिर भी पुलिस विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह इन आदेशों की सार्वजनिक घोषणा करके जागरूकता बढाए और नियमों का पालन सुनिश्चित करें.
– प्रचार की आवज पर एक सीमा बनाए रखना आवश्यक हैैं और प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण और स्वस्थ्य वातावरण बनाए रखने की अपील की हैं.

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