शहर में प्रतिबंधात्मक धाराएं लागू
गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद पर्व के चलते लिया गया निर्णय

अमरावती/दि.26 – अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कल 27 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है. साथ ही 6 सितंबर से गणेश विसर्जन का दौर शुरु होगा. इसके अलावा 5 सितंबर को मुस्लिम समाजबंधुओं द्वारा ईद-ए-मिलाद का पर्व मनाया जाएगा. इन सभी उत्सव में जगह-जगह बडे पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही शोभायात्राएं, जुलूस व झांकियां भी निकाली जाएगी. ऐसे में इन उत्सवों के दौरान कहीं पर भी कोई भी अनुचित घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2), (3) के तहत शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है.
सीपी चावरिया द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि, 26 अगस्त को रात 12 बजे से 9 सितंबर को रात 12 बजे तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश अमल में रहेगा. इस दौरान अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, जुलूस व आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक घोषणाबाजी करने या फलक लगाने, आपत्तिजनक झांकियां प्रदर्शित करने या गाणे बजाने, डॉल्बी साऊंड सिस्टीम का प्रयोग करने, शस्त्र या ज्वलनशील पदार्थ रखने अथवा प्रदर्शित करने, किसी भी व्यक्ति के जानोमाल, स्वास्थ या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने, भीडभाड जमा कर मारपीट करने तथा जातिय व धार्मिक सौहार्द व शांति को भंग करने के साथ ही ऐसी घटनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार व प्रसार करने जैसे कृत्यों पर बेहद कडाई के साथ प्रतिबंध लगाया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व प्रचलित कानून के तहत दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा यह आवाहन भी किया गया है कि, पर्व एवं उत्सव के दौरान कानून व व्यवस्था को अबाधित रखने हेतु सभी नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सभी पर्व एवं त्यौहारों को साथ मिल-जुलकर हंसी-खुशी व शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए. इस आवाहन के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने अमरावती शहरवासियों को सभी पर्वों एवं त्यौहारों की शुभकामनाएं दी है.





