छेडछाड करनेवाले आरोपी को सश्रम कारावास

फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की 6 वर्ष पूर्व की घटना

अमरावती/ दि. 27- फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के यशोदानगर में एक महिला के साथ 6 वर्ष पूर्व शराब के नशे में गालीगलौज कर लज्जास्पद हरकत करनेवाले आरोपी पिंटू उर्फ प्रदीप अंबादास सिरसाट (43) को स्थानीय सहदिवानी न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी (13) के न्यायाधीश जी. बी. देशमुख की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साथ सश्रम कारावास व 300 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी 2020 को आरोपी पिंटू सिरसाट ने शिकायतकर्ता महिला से शराब के नशे में गालीगलौज की. तब पीडिता ने उसे फटकार लगाई. तब आरोपी ने उसके साथ गालीगलौज कर लज्जास्पद हरकत की. पीडिता की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने धारा 354, 294 के तहत मामला दर्ज किया था. जांच पडताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई. वरिष्ठ स्तर के सहदिवानी न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी (13) की अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पिंटू सिरसाट को दोषी करार देते हुए धारा 354 के तहत एक साल सश्रम कारावास व 300 रूपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 5 दिन साधी कैद, धारा 294 के तहत एक माह सश्रम कारावास और 200 रूपए जुर्माना अन्यथा तीन दिन साधे कारावास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार की तरफ से सहायक सरकारी वकील स्वाति रवि मांगलेकर (दलवे) ने काम संभाला. पैरवी अधिकारी के रूप में हेंड कास्टेबल रूपेश खुरकटे, अरूण हटवार, जवान जयंत पांडे ने सहयोग किया.

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