आरटीओ ने तय की एम्बुलन्स की दरें
शिवसेना जिला प्रमुख पार्षद दिनेश बूब ने उठायी थी मांग

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२ – विगत दिनों शिवसेना के जिला प्रमुख व मनपा पार्षद दिनेश बूब (Shiv Sena District Head and Manpa Councilor Dinesh Boob) ने स्थानीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपकर मांग की थी कि, अमरावती में जिलांतर्गत व जिलानिहाय मरीजों को लाने-ले जाने का काम करनेवाली सभी एम्बुलन्स वाहनों की यात्रा दरें तय की जाये, ताकि एम्बुलन्स चालकों द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए मरीजों के रिश्तेदारों की आर्थिक लूट न की जा सके. इस पत्र के आधार पर निर्णय लेते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा एम्बुलन्स वाहनों के लिए जिलांतर्गत यात्रा की दूरी व यात्रा में लगनेवाले समय के हिसाब से दरे तय करने के साथ ही मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर लाने-ले जाने की दरें भी तय की गई है. बता दें कि, शिवसेना के जिला प्रमुख व पार्षद दिनेश बूब ने आरटीओ को सौंपे गये पत्र में कहा था कि, इन दिनों सामान्य एम्बुलन्स सहित सर्वसुविधायुक्त कार्डियाक एम्बुलन्स के चालकों व मालिकों द्वारा मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने हेतु अनाप-शनाप रक्कम वसूल की जा रही है. ऐसे में जिलांतर्गत व आंतरजिला यात्रा के लिए एम्बुलन्स वाहनों की दरें तय की जानी चाहिए. साथ ही एम्बुलन्स वाहनों का दरपत्रक अमरावती शहर के जिला सामान्य अस्पताल, पीडीएमसी अस्पताल, डफरीन अस्पताल व क्षयरोग अस्पताल सहित सभी निजी अस्पतालों के दर्शनी स्थल पर लगाये जाने चाहिए. पार्षद दिनेश बूब के इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा सभी तरह के एम्बुलन्स वाहनों की यात्रा दरें निश्चित करने के साथ ही इस संदर्भ में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय को सुचित किया गया है. साथ ही आम नागरिकोें की जानकारी हेतु यह दरपत्रक जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि, सर्व सुविधायुक्त कार्डियाक एम्बुलन्स में मरीज के साथ जानेवाले डॉक्टर का शुल्क भी पहले से तय किया जाये और इसकी जानकारी संबंधित अस्पतालों को दी जाये. आरटीओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि, सभी एम्बुलन्स चालक अपने एम्बुलन्स वाहन में एक रजिस्टर रखेंगे. जिसमें मरीज का नाम व पत्ता, कहां से कहां पहुंचाया, इसकी जानकारी, मरीज को पहुंचाने हेतु लिये गये किराये, मरीज के रक्तग्रुप व भ्रमणध्वनी क्रमांक के साथ ही मरीज के साथ रहनेवाले व्यक्ति की जानकारी व हस्ताक्षर को दर्ज करेंगे. सभी एम्बुलन्स वाहनों के दस्तावेज वैध होना आवश्यक है. जिसके आधार पर एम्बुलन्स वाहनों को आरटीओ कार्यालय से विशेष तरह का स्टीकर दिया जायेगा. सभी एम्बुलन्स चालक पूरा समय मास्क लगाये रहेंगे. साथ ही मरीज को उसके गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के बाद एम्बुलन्स वाहन का निर्जंतुकीकरण करना आवश्यक रहेगा. इसके साथ ही कहा गया है कि, यदि किसी भी एम्बुलन्स चालक द्वारा आरटीओ कार्यालय की ओर से निर्धारित की गई दरों के अलावा किराया लिया जाता है, तो इस संदर्भ में शिकायत मिलने पर संबंधित एम्बुलन्स चालक व मालिक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
एम्बुलन्स की आंतरजिला दरें
एम्बुलन्स का प्रकार साधी एम्बुलन्स (ऑक्सीजन सिलेंडर सहित)
सर्वसुविधायुक्त एम्बुलन्स (वेंटिलेटर युक्त, डॉक्टर का शुल्क छोडकर)
अमरावती से नागपुर (जाना-आना) ३५०० रूपये ७००० रूपये
अमरावती से वर्धा (जाना-आना) २५०० रूपये ५५०० रूपये
अमरावती से अकोला (जाना-आना) २००० रूपये ५००० रूपये
एम्बुलन्स की जिलांतर्गत दरें
एम्बुलन्स का प्रकार साधी एम्बुलन्स (ऑक्सीजन सिलेंडर सहित)
सर्वसुविधायुक्त एम्बुलन्स (वेंटिलेटर युक्त, डॉक्टर का शुल्क छोडकर)
१० किमी./२ घंटे (जाना-आना) २५० रूपये ८०० रूपये
३० किमी./२ घंटे (जाना-आना) ६०० रूपये १५०० रूपये
५० किमी./३ घंटे (जाना-आना) १००० रूपये २५०० रूपये
९० किमी./५ घंटे (जाना-आना) १५०० रूपये ३५०० रूपये
९० किमी. से अधिक/१२ घंटे (जाना-आना) २००० रूपये ४५०० रूपय
(कोविड संक्रमित मरीज रहने पर २० प्रतिशत अधिक दरें ली जा सकती है.)





