ऑटो रिक्शा में शाला के बच्चे बैन

एसीपी खताडे ने दी कडी हिदायत

* आयुक्तालय में बसों, वैन चालकों की बैठक
* यातायात और परिवहन विभाग उपस्थित
अमरावती /दि.17- शालाओं में ऑटो रिक्शा से नन्नेमुन्नों को लाने-ले जानेवाले लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है. शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो रिक्शा में शालेय विद्यार्थियों को ले जाना एवं लाना प्रतिबंधित किया गया है, यह जानकारी आज आयुक्तालय में आयोजित बैठक में एसीपी संजय खताडे ने दी. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि, स्कूल बसेस और स्कूल वैन भी आरटीओ की नियमावली पूर्ण करने पर ही विद्यार्थियों की आवाजाही कर सकेगी.
आयुक्तालय बेसमेंट में आयोजित बैठक में ऑटो रिक्शा चालक, स्कूल बस चालक, आरटीओ शरद वाडेकर, यातायात निरीक्षक रीता उईके और ज्योति विल्हेकर तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे. एसीपी खताडे ने स्पष्ट कहा कि, ऑटो रिक्शा को विद्यार्थी ले जाने की मनाही है. ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने के स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिए. सैकडों की संख्या में विविध वाहनों के चालक और संचालक इस समय मौजूद थे.
* यह है दिशानिर्देश
– स्पीड सर्टीफिकेट रिनीव किया होना चाहिए.
– फिटनेस और लाईसेंस होना चाहिए.
– बच्चे ले जानेवाले के पास पहचान पत्र रहना चाहिए.
– बस अच्छी स्थिति में होनी चाहिए.
– तकनीकी दोषी वाहन नहीं चलाए जाए.
– चालक का परवाना, चरित्र प्रमाणपत्र, पीयूसी, बीमा होना चाहिए.
– कानून का पालन करना आवश्यक है.
– शराब पीकर वाहन न चलाए जाए.
– विद्यार्थियों के साथ कोई छेडछाड नहीं होनी चाहिए.
– प्रमाण से अधिक विद्यार्थी न बैठाए.
– संकटकालीन मार्ग की जानकारी रहनी चाहिए.

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