शालार्थ आयडी घोटाला, फरार मेंढे को जमानत नहीं
सत्र न्यायालय ने कहा गिरफ्तारी जरूरी

नागपुर / दि. 19– राज्य मेंं चर्चित हुए शालार्थ आयडी घोटाला में आरोपी निवृत्त उप संचालक सतीश मेंढे का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय ने बुधवार को नामंजूर कर दिया. न्यायाधीश एए जोगलेकर ने उक्त निर्णय दिया. कोर्ट ने इस बारे में अभियोजन पक्ष का तर्क मान्य किया कि प्रकरण की प्रभावी जांच हेतु मेंढे का गिरफ्तार होना आवश्यक है.
घोटाले के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गत 11 अप्रैल को एफआईआर दायर की थी. राज्य सरकार ने मामले की तह तक जाने के लिए विशेष जांच दल गठित किया. इस प्रकरण में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सतीश मेंढे को पकडने एसआयटी अधिकारी भंडारा गये थे. वे घर पर नहीं मिले. कहा जाता है कि गिरफ्तारी के भय से मेंढे फरार हो गये. आरोपियोें ने आर्थिक लाभ के लिए षडयंत्र कर 500 से अधिक अध्यापकों की योग्यता न रहने पर भी नियुक्ति की. पराग पुडके को जेवनाला में नानाजी पुडके विद्यालय का मुख्याध्यापक बनाया गया. जिसकी शिकायत की गई. यह नियुक्ति अवैध रहने की शिकायत की जांच करने पर शालार्थ घोटाला उजागर हुआ. ऐसे में नागपुर सत्र न्यायालय में मुख्य सरकारी वकील नितिन तेलगोटे ने अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किया.





