शहर और ग्रामीण क्षेत्र में धारा 37 (1) व (3) लागू

अमरावती/दि.10 – अमरावती शहर समेत जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त राकेश ओला और जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 11 फरवरी से 25 फरवरी की मध्यरात्रि तक और अमरावती जिले के ग्रामीण भागों में 24 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा. उक्त अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह जानकारी जिलाधिकारी आशीष येरेकर और पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने दी है.





