शहर में धारा 37 लागू

अमरावती/दि.27 – शहर में शांति सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1) व (3) के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. यह आदेश पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में लागू किए गए है. यह आदेश 28 दिसंबर से 11 जनवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहनेवाले है. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने सूचित किया है.





