शहर में धारा 37 (1) व (3) लागू

अमरवती/दि.30 – शहर मेें शांती व सुंव्यवस्था आबधित रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया नें महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जांरी किए हैं.
उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश शहर की कानून सुव्यवस्था अबाधीत रहने के लिए पुलिस आयुक्तालय के परिक्षेत्र में लागू किया गया हैं. 29 अक्तूबर सेे 12 नवंबर 2025 की मध्यरात्री तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा. इन धाराओ का भंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जांएगी. ऐसे जानकारी शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने दी हैं.





