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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेश किया नेशनल एंटी डोपिंग बिल

NADA की ताकत बढ़ाने की है तैयारी!

नई दिल्ली/दी17-लोकसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब के संचालन को कानूनी स्वरूप प्रदान करने का प्रवधान दिया गया है. इस बिल की मदद से कोशिश की गई है कि देश में ड्रग्स और डोपिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं.
अनुराग ठाकुर ने लखीमपुर हिंसा पर चल रहे हंगामे के बीच बिल पेश किया. इस बिल से नाडा के पास जांच करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का हक दिया गया है. इसके अलावा इंस्पेक्शन करने, सैंपल एकत्र करने और जानकारी के साझा करने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. वहीं एनडीटीएल जैसे और लैब स्थापित करने की बात कही गई. एनडीटीएल पर फिलहाल वाडा ने बैन लगाया हुआ है.
सेवानिवृत जज मुकुल मुद्गल की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय कमेटी ने दो वर्ष पूर्व बिल की सिफारिशें तैयार की थीं. उस वक्त यह बिल बेहद कड़ा था जिसमें एक से चार साल की सजा के अलावा 10 लाख रुपये तक के जुर्माने और पुलिस, सीबीआई जांच तक के प्रावधान रखे गए थे, लेकिन वाडा की आपत्ति के बाद ड्राफ्ट बिल में संशोधन कर इन प्रावधानों को हटा दिया गया.
डोपिंग के कानून के दायरे में आने जाने के बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की शक्तियां बढ़ जाएंगी. वाडा लंबे समय से नाडा पर डोपिंग रोधी बिल लाने का दबाव बना रहा है.

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