एसआरपीएफ जवान ने नशे में विवाहिता पर किया दुराचार
पति को निर्वस्त्र फोटो दिखाने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल

* साढे तीन लाख रूपए ऐंठे, पुलिस ने किया मामला दर्ज
* फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/ दि.6 – अमरावती के राज्य आरक्षित पुलिस बल गट क्रं. 9 में कार्यरत एक 40 वर्षीय जवान ने शराब के नशे में विवाहित महिला के घर में घुसकर उस पर जबरदस्ती लैगिंक अत्याचार किया. पश्चात उसके निर्वस्त्र फोटो पास में रहने और वह उसके पति और रिश्तेदारों को दिखाने की धमकी देकर अपने थाने के परिचित जवान की सहायता से उसे ब्लैकमेल कर साढे तीन लाख रूपए ऐंठ लिए. इसके बावजूद संबंधित जवान की हरकतें न रूकने पर परेशान पीडित महिला ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने संबंधित एसआरपीएफ जवान और उसके साथी जवान पर दुष्कर्म समेत विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई. आरोपी जवानों के नाम सुनील अशोक राठोड (40) और नितिन भिका राठोड (38) है.
जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय पीडित महिला द्बारा फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज की गई शिकायत में आरोप किया गया है कि 4 फरवरी 2024 को राज्य आरक्षित पुलिस बल गट क्रमांक 9 अमरावती में तैनात सुनील अशोक राठोड (40) नामक जवान शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुसा और डरा धमका कर जबरदस्ती उस पर दुराचार किया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. भयभीत पीडिता ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी. उसके बाद एक दो महीने तक आरोपी उसके घर आकर जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा. लेकिन पीडिता ने उसे प्रतिसाद नहीं दिया. तब आरोपी उसे कहने लगा था कि उसके निर्वस्त्र फोटो पास में है. वह उसके पति और रिश्तेदारों को दिखायेगा. लेकिन पीडिता न े उसके पास ऐसे कोई फोटो देखे नहीं थे. जवान सुनील राठोड का मोबाइल पीडिता ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था. तब सुनील ने ठाणे में रहनेवाले अपने दोस्त नितिन राठोड के मोबाइल से संपर्क करना शुरू किया और नितिन ने पीडिता से कहा कि वह सुनील अथवा उससे बातचीत किया करे अन्यथा उसके अश्लील फोटो पति को दिखा देंगे अथवा सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनामी करेंगे. मार्च 2024 में आरोपी सुनील राठोड ने पीडिता को अपने साथ शारीरिक संबंध कायम रखने अन्यथा 5 लाख रूपए देने की धमकी दी थी. इस ब्लैकमेलिंग के चलते पीडिता ने पहले 50 हजार रूपए दिए. पश्चात सुनील राठोड और उसका साथी नितिन राठोड फोन कर धमकी देते हुए बार- बार पैसों की मांग करते थे. बदनामी के डर से पीडिता ने अपने माता-पिता और भाई से उधार पैसे लेकर 5 जनवरी 2026 को दोपहर में अपने घर पर ही 3 लाख रूपए सुनील राठोड को और दिए. इसके बावजूद आरोपी की हरकतें कम नहीं हुई. वह उसके पति को गोली मारने की धमकी दे रहा था. दो दफा पीडिता के साथ उसने मारपीट भी की. ब्लैकमेल अश्लील गालीगलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के इन अत्याचारों से त्रस्त होकर पीडिता ने 4 अप्रैल की रात फ्रेजरपुरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. रविवार 5 अप्रैल को पुलिस ने एसआरपीएफ जवान सुनील राठोड और उसके साथी नितिन राठोड के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (1), 75 (2), 308 (2) (3), 115 (2), 351 (3), 352, 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.





