एसटी पार्सल सेवा सुधारने चालक को जिम्मेदारी लेनी की हिदायत

एसटी महामंडल का निर्णय

* विभाग नियंत्रक कार्यालय को पहुंचे आदेश
अमरावती /दि.8 – महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडल की एसटी पार्सल सेवा में पार्सल को देरी से पहुंचाना, गुम और क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें बढ़ गई हैं. इसलिए, महामंडल ने पार्सल की ज़िम्मेदारी ड्राइवरों और वाहकों पर तय की है. इसके लिए महाप्रबंधक ने योजना और विपणन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, और रसीद की पुष्टि, जीएसटी नंबर वाली रसीद स्वीकार करने और अन्य साक्ष्य स्वीकार न करने जैसी सेवा में सुधार पर ज़ोर दिया है. हालांकि एसटी ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक बसों की व्यवस्था की है, लेकिन चूंकि पार्सल स्थानांतरित नहीं किए गए थे, इसलिए अब उन्हें भी ड्राइवरों और वाहकों को सौंप दिया जाएगा. जिससे सेवा में सुधार की उम्मीद है.
यात्री सेवाओं के साथ-साथ, एसटी महामंडल पार्सल सेवाएं भी प्रदान करता है. इसके लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2027 तक अवधि के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त किया है. यह कंपनी माल-सामान-सामग्री के परिवहन की सेवाएं प्रदान कर रही है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से इस सेवा में कुछ कठिनाइयां देखी जा रही हैं. इस सेवा के माध्यम से भेजे जाने वाले माल या सामान समय पर पहुंचाने में लापरवाही हो रही है. नागरिकों की ओर से शिकायतें आ रही हैं कि सामान की डिलीवरी में देरी हो रही है और कुछ सामान गायब हो रहे हैं. सामान के क्षतिग्रस्त होने की दर भी बढ़ गई है. बिना रसीद दिए सामान की आपसी डिलीवरी के भी मामले सामने आए हैं. इसी पृष्ठभूमि में, हाल ही में एसटी कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यदि पार्सल खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या खराब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी चालक और वाहक पर रहेगी. बीच रास्ते में एसटी बस में यदी खराबी आती है तो पर्यायी बस बुलाकर यात्रियों की व्यवस्था की जाती है. ऐसे समय पार्सल दूसरी बस में नहीं डाले जाते. अब ऐसे पार्सल चालक और वाहक को दूसरी बस में डालने पडेंगे.

* जिम्मेदारियां तय
समय पर माल या सामान की डिलीवरी में देरी और सामान गुम होने की शिकायतों के मद्देनजर, एसटी महामंडल ने इस संबंध में संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय की है. तदनुसार कार्यान्वयन किया जाएगा.

* रसीद सत्यापित करें
महामंडल ने ड्राइवरों और मालवाहकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे पार्सल की लाइसेंस प्राप्त कंपनी की रसीद ज़रूर देखें. उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जीएसटी नंबर वाली रसीदें स्वीकार करें और कागज़ पर लिखी रसीदें स्वीकार न करें.

* संबंधितों को दी गई सूचना
नियोजन एवं पणन विभाग के महाप्रबंधक का पत्र प्राप्त हो गया है और डिपो प्रमुख तथा पार्सल सेवा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं. निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन किया जाएगा.
– नीलेश बेलसारे, डिवीजन कंट्रोलर, एसटी कॉर्पोरेशन

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