अकोला मनपा आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी

19 से 25 तक आपत्तीया एवं सुझाव आंमत्रित

अकोला/दि.19 – अकोला मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 नवंबर को स्थानीय प्रमिलाताई ओक सभागृह में अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जनजाती (महिला), नागरिकों का पिछडा प्रवर्ग, नागरिकों का पिछडा प्रवर्ग (महिला) तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी और उसका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा गया था. इस संदर्भ मेे राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुासूचित जाती (महिला), अनुसूचित जनजाती (महिला) तथा पिछडा प्रवर्ग के आरक्षण को मंजूरी प्रदान कि हैे. साथ ही आयोग ने निर्देश दिया था कि.पिछडा वर्ग (महिला) तथा सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्ग का आरक्षण पुन: लॉटरी के माध्यम से 17 नवंबर 2025 को निर्धारित किया जाए.
इसी के अनुसार मनपा प्रशासन द्वारा अकोला मनपा के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृह में पुन: लॉटरी निकाल कर पिछडा वर्ग (महिला) तथा सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्ग का आरक्षण तय किया गया. एवं इसे राज्य निर्वाचन आयोग कों अनुमोदन के लिए भेजा गया. इस आरक्षण को 18 नवंबर 2025 कों निर्वाचन आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने संबंधित पत्र अवर सचिव, राजय निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब आरक्षण पर आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं. मनपा प्रशासन द्वारा इन आपत्तियोे के निपटारे तथा अंतिम आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएंगी. नागरिकों से अपील हेै कि आरक्षण के प्रारूप पर अपनी आपत्तियां व सुुझाव 19 से 25 नवंबर 2025 के बीच नगर निगम के चुनाव विभाग में प्रस्तृत करें.

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