अवैध रूप से खाद बेचने वाले कृषि केंद्र संचालकों पर कड़ी कार्रवाई

2 केंद्रों के लाइसेंस रद्द, 21 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित

अमरावती/दि.28 – जिले में कृषि विक्रय केंद्रों द्वारा खाद की जमाखोरी, अधिक दरों पर बिक्री तथा खाद के साथ अन्य निविष्टियों की जबरन बिक्री (लिंकिंग) करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर जिले के 2 कृषि निविष्ठा विक्रय केंद्रों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए हैं, जबकि 21 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उचित दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं. साथ ही तालुका स्तर पर 14 कृषि अधिकारियों (उर्वरक नियंत्रण) की नियुक्ति की गई है. यदि किसी विक्रय केंद्र पर एमआरपी से अधिक दर पर खाद बेची जा रही हो, पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद खाद देने से इनकार किया जा रहा हो अथवा नकली खाद की बिक्री की जा रही हो, तो किसानों से बिना भय के शिकायत दर्ज कराने का आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया है.किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक विक्रय केंद्र पर एक क्यूआर कोड लगाया गया है. किसान इस क्यूआर कोड को स्कैन कर गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त 8080536602 इस व्हाट्सऐप नंबर पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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