बैनर, फ्लैक्स , झंडे लगाने कडी शर्तें
चुनाव आयोग पर आरोप

* गरीब उम्मीदवारों के साथ अन्याय
अमरावती/ दि. 25- चुनाव के लिए उम्मीदवारों को फलक, झंडे, बैनर लगाने के वास्ते आयोग ने अनेक शतर्ें कठिन कर दी है. इस पर उम्मीदवारों ने आक्षेप उठाया है. एमआयएम के अंजनगांव पालिका के उम्मीदवार विनित डोंगरदिवे ने इसे सरासर गरीब प्रत्याशियों के लिए अन्यायकारी निरूपित किया है. उन्होंने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रणाली सिर्फ अमीर उम्मीदवारों के हित में हैं. डोंगरदिवे ने कहा कि जहां भी बैनर, फ्लैक्स लगाना है. उस घर अथवा भवन के मालिक द्बारा संपत्ति कर की अदायगी अनिवार्य की गई है. यह गलत है.
अधिकारी ने क्या कहा
अंजनगांव सुर्जी के चुनाव अधिकारी और सीओ विजय लोहकरे ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी सभी अनुमति के पत्र का प्रारूप आयोग के निर्देशानुसार तैयार किया गया है. आयोग के नियमों के अनुसार ही चुनाव संबंधी कार्य यहां किए जा रहे हैं. उधर एक शर्त अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर विरोध होने के बाद पीछे लेनी पडी. प्रचार फलक का रेट 15 रूपए था. इसे घटाकर 5 किया गया है.
उम्मीदवारों के फलक लगाने के लिए भवन मालक की अनुमति के साथ साथ उस भवन, घर का संपत्ति कर अदा होना चाहिए. टैक्स पावती बंधनकारक की गई है. नुक्कड सभाओं के लिए भी जिस व्यक्ति के घर के पास दबा रखी रही है. उस घर के भी टैक्स का भुगतान होना चाहिए.





