माहुली जहांगीर के सरपंचों को सर्वोच्च राहत
प्रीति बुंदीले सरपंच पद पर कायम

* उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगिति
नांदगांव पेठ/ दि. 24 – माहुली जहांगीर ग्राम पंचायत की सरपंच प्रीति बुंदेले को सर्वोच्च न्यायालय द्बारा निर्णायक राहत मिली है. ग्राम पंचायत में निर्माण हुए अनिश्चिता को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण विराम देकर उन्हें सरपंच पद पर फिर से सभी अधिकारियों सहित कायम रहने का मार्ग आसान किया है.
मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने लाच प्रकरण में 4 नवंबर को प्रीति बुंदेंले को अपात्र घोषित करने का आदेश दिया था. इस निर्णय के विरोध में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखल की थी. सुनवाई दौरान उनके पक्ष में एड. नीलेश गावंडे ने सखोल और ठोस कानूनी युक्तिवाद प्रस्तुत करके उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगिती देने की मांग की. इस युक्तवाद को मंजूरी देकर न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश शर्मा की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर जैसे थे स्थिति कायम रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए.
इस निर्णय के कारण प्रीति बुंदिले के सरपंच पद अबाधित रहेंगे. ग्राम पंचायत के सर्वसाधारण प्रशासनिक कारभार पूर्ववत शुरू रहेगा. विगत कई दिनों से अशांति व अफवाहों को पूूर्ण विराम मिला है. गांवों में इस निर्णय का स्वागत कर न्यायालय ने योग्य हस्तक्षेप कर न्याय दिया. ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सरपंच पद पर स्थिरता क कारण ग्राम विकास के काम नये तरीके से गतिशील होंगे, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया.





