सुरेश देशमुख को सजा और जुर्माना

तहसील में उधम मचाने वाले आरोपी रेत तस्कर

* 10 साल पहले नांदगांव खंडेश्वर की घटना
अमरावती/ दि. 20- नांदगांव खंडेश्वर तहसील कार्यालय में 10 वर्ष पूर्व उधम करने और गाली गलौज करने के आरोपी रेत तस्कर सुरेश मुरलीधर देशमुख (45) को जिला व सत्र न्यायाधीश अमित जोशी ने कसूरवार ठहराते हुए कोर्ट उठने तक खडे रहने की सजा एवं 5 हजार रूपए जुर्माना आज किया. इस मामले मे सरकारी पक्ष सहायक सरकारी वकील प्रफुल्ल तापडिया ने रखा. उन्होंने अदालत में साक्षीदार भी प्रस्तुत किए.
इस्तगासे के अनुसार घटना 16 नवंबर 2015 की है. तहसीलदार भीमराव वाहुरवाघ अपने कक्ष में बैठकर काम कर रहे थे. उस समय आरोपी सुरेश वाघ बगैर अनुमति वाहुरवाघ के कक्ष में घुसा. उसने भाई अनिल देशमुख के गौण खनिज ढुलाई करनेवाले ट्रक एमएच 40/वाय- 814 पर कार्रवाई किए जाने के विषय में तहसीलदार से सवाल जवाब किए. फिर आवेश में आकर टेबल पर हाथ मारे, गाली गलौज की. धमकी दी कि वे सुरेश देशमुख को नहीं जानते. तहसीलदार को उनका ट्रक नहीं पकडना था. यह कहते हुए आरोपी ने टेबल पर रखे कागजात फेंक दिए. नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर धारा 353, 504 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. एपीपी तापडिया को उषा तायडे ने कामकाज में सहकार्य किया. कोर्ट ने युक्तिवाद सुनकर आरोपी सुरेश देशमुख को दफा 504 के तहत कोर्ट उठने तक खडे रहने की सजा दी और 5 हजार रूपए जुर्माना भी किया.

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