प्राणी पर क्रूरता के कारण आरोपी को तडीपार नहीं किया जा सकता

नागपुर/दि.6 – प्राणी के साथ क्रूरता बरतनेवाले आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत तडीपार नहीं किया जा सकता, ऐसा फैसल मुुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक प्रकरण में सुनाते हुए तडीपारी का विवादास्पद आदेश अवैध ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया.
इस प्रकरण में न्यायमूर्ति एम.एम. नेरलीकर के न्यायालय में यह सुनवाई हुई. वर्धा जिले के बडी आंजी निवासी अलताफ उर्फ सद्दाम मो. बशीर और याकूब मो. बशीर कुरेशी के खिलाफ प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कानून के तहत 6 मामले दर्ज है. इस मामले में इन दोनों समेत उसके साथ भी शामील है. इस संगठित अपराध को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने 29 अप्रैल 2025 को बशीर और कुरेशी को तडीपार किया था. पश्चात विभागीय आयुक्त ने 4 सितंबर को यह आदेश कायम रखा था. बशीर और कुरेशी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उनके वकील एड. मीर नगमान अली ने याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस कानून की ताडीपारी से संबंधित 55 वीं धारा के प्रावधान की तरफ ध्यान केंंद्रीत कर प्राणी क्रूरता का मामला इसमें नहीं बैठता ऐसा दावा किया.

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