सरकारी कार्य में बाधा प्रकरण में आरोपी बरी
एड. मूर्तज़ा आज़ाद ने की प्रभावी पैरवी

अमरावती /दि.31 – कारागृह के सरकारी कार्य में अड़चन डालने के आरोप से आरोपी शेख सलमान शेख अतीक को न्यायालय ने बरी कर दिया है. आरोपी की ओर से प्रभावी पैरवी एड. मूर्तज़ा आज़ाद ने की.
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब शेख सलमान एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जेल में बंद था. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक जेल कर्मचारी के साथ उसका विवाद हुआ था. आरोप था कि उसने कर्मचारी की कॉलर पकड़ी, गालीगलौज की और मारपीट की. घटना के बाद जेल प्रशासन ने 5 जून 2022 को फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 353, 504, 506 (2) भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया. जांच पूर्ण होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. सरकार की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ बयान दिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने एड. मूर्तज़ा आज़ाद की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी शेख सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया.
इस प्रकरण में एड. मूर्तज़ा आज़ाद को एड. नौशीक, एड. नदीम, एड. आकाश, एड. सदफ, एड. वासीक, एड. ज़ैनब, एड. ताबिश एवं शहाबुद्दीन खान का सहयोग प्राप्त हुआ.





