8 वर्षीय बालिका का शोषण करनेवाले आरोपी को आजीवन कारावास
वाशिम के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

वाशिम/दि.6 – शहर की आंठ वर्षीय बालिका पर अत्याचार करनेवाले आरोपी को वाशिम के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय (3) ने 4 नवंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी, ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया है.
1 जून 2024 को एक बालिका अपने माता-पिता के साथ पडोस में हल्दी-कूमकूम कार्यक्रम में गई थी तब 27 वर्षीय विजय उर्फ भोलाराम बरखम ने मौके का फायदा उठाकर इस बालिका का अपहरण किया और अपने ही घर में उस पर अत्याचार कर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था. इस घटना की जानकारी वाशिम शहर पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर जाकर घटना की गंभीरता को ध्यान में रख तत्काल बालिका की वैद्यकिय जांच की और आरोपी पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस निरीक्षक देवेंद्रसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में सहायक निरीक्षक श्रीदेवी पाटिल ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
इस प्रकरण में सरकारी पक्ष ने पीडिता, गवाह, वैद्यकिय रिपोर्ट, जांच अधिकारी के सबूतों की जांच करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने पोक्सों की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह सादी कैद, धारा 363 के तहत 5 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह सादी कैद की सजा सुनाई. इस मुकदमें में सरकारी पक्ष की तरफ से सहायक अभियोक्ता के रूप में एमटी मिसर ने काम संभाला.





