दुष्कर्म के आरोपी की सजा के खिलाफ की अपील खारीज

हाईकोर्ट का फैसला, अमरावती जिले की घटना

नागपुर/दि.31 – रिश्ते में रही नाबालिग युवती पर दुष्कर्म करनेवाले आरोपी की 20 साल की सश्रम कारावास व अन्य सजा के विरोध में दाखिल की गई अपील मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारीज कर दी. न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता ने यह फैसला सुनाया. यह घटना अमरावती जिले की है. आरोपी का नाम बलराम उर्फ गोलु भूजनसिंग इवनाते (32) है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी बलराम इवनाते वरूड तहसील के बोरगांव का रहनेवाला है. 6 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और कुल 25 हजार रुपए जुर्माना ठोका. इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय ने अपील दाखिल की थी. दूराचार के कारण पीडित युवती गर्भवती हो गई थी. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पीडिता की गर्भवती के लिए आरोपी जिम्मेदार रहने की बात साबित हुई. घटना के समय पीडिता 11 साल की थी.उसका पेट लगातार बढता दिखाई देने से मां ने उसे 24 अगस्त 2019 को अस्पताल ले जाकर जांच करवाई. तब पीडिता 7 माह की गर्भवती रहने का पता चला. पश्चात युवती से गहन पूछताछ करने पर उसने आरोपी द्बारा बार-बार दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी. परिनामस्वरूप आरोपी के खिलाफ बेनोडा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी.

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