चारो उम्मीदवारों को वोट देने के बाद ही बजेगा ‘बीप’, तभी होगी मतदान प्रक्रिया पूर्ण

अमरावती /दि.14 – अमरावती महानगरपालिका का चुनाव कल 15 जनवरी को होने जा रहा हैं. इस चुनाव में 87 सीटो के लिए 661 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. प्रभाग क्रमांक 1 से 8 और 10 से 22 में प्रत्येक चार उम्मीदवारो को वोट देना होगा. वहीं प्रभाग क्रमांक 9 वडाली एसआरपीएफ में केवल तीन उम्मीदवारों को मतदान करना होगा. एक इवीएम मशीन पर 14 उम्मीदवार व 15 क्रमांक पर नोटा रहेगा. प्रभाग के उम्मीदवारों के संख्या के अनुसार इवीएम मशीन रहेंगीं सभी प्रभागो के उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक रहने पर दो इवीएम मशीन रहेेंगी तथा. जीस प्रभाग के उम्मीदवारो की 18 से अधिक होगी वहां तीन इवीएम पर मतदान करना होगा.
मतदान वेैध या अवैध केसे होगा साबित
एक मतदाताओ को चार उम्मीदवारो को मत देने का अधिकार हैं. इसका अर्थ ऐसा हेै कि मतदाता को इवीएम मशीन के चारो बटन एक साथ दबाना होगा. तब ही मतदान होगा. चार में से एक को ही मत देने के लिए बटन दबाया तो वह मत अवैध होगा. इसलिए चारों बटन दबाना अनिवार्य हैें
इवीएम के द्वारा मतदान प्रक्रिया
मनपा के चुनाव में चार स्वतंत्र जगह के लिए मतदान करना होगा. प्रत्येक जगह के लिए मत पत्रिका का रंग अलग-अलग होगा. पहले तीन बटन दबाने पर एक उम्मीदवार के सामने लाल लाईट जलेगा. लेकिन ‘बीप’ नही बजेगा. जब चौथे उम्मीदवार के सामने का बटन दबाया जाएंगा, तब ही ‘बीप’, बजेगा. तीन ‘बीप’, बजने के बाद मतदान प्रक्रिया पूर्ण हुई ऐसा न समझे
वोट न देना हो तो दबाए नोटा
किसी मतदाता कों किसी भी उम्मीदवार को वोट न देना हो तो उसे नोटा का बटन दबाना होगा.





