बिल्डर को दो प्रतिशत रकम कटौती का अधिकार

महारेरा : ग्राहक महिला को फ्लैट की राशि लौटाई जाएगी

नागपुर /दि.24 फ्लैट बुक करने के बाद विक्री करार न होने पर बुकिंग रद्द करने की प्रक्रिया दो माह बाद शुरु की तो भवन निर्माता को दो प्रतिशत राशि कटौती का अधिकार है. यह फैसला महारेरा ने दिया है. महिला ग्राहक मीनल मोहर्ले की शिकायत पर महारेरा ने उपरोक्त निर्णय देते हुए खरीददारों को बडा दिलासा दिया है.
महारेरा सदस्य महेश पाठक ने उक्त फैसला देने से पहले प्रकरण की पहली सुनवाई में ही दोनों पक्षों ने दो प्रतिशत कटौती पर सहमति दी थी. बिल्डर ने 26 जनवरी तक शेष राशि लौटाने कहा था. बुकिंग रद्द करने हेतु 60 दिनों से अधिक देरी होने पर अधिकतम दो प्रतिशत कटौती का प्रावधान रहने की बात महारेरा के पुराने केसेस में भी रहने की जानकारी दी गई.
मीनल मोहर्ले ने बेलतरोडी परिसर के एसडीपीएल के प्रकल्प में 20 लाख 97 हजार रुपए में फ्लैट बुक किया था. उन्होंने 10 लाख 31 हजार रुपए का भुगतान कर दिया था. बिल्डर और उपभोक्ता के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ था. मोहर्ले ने गत अगस्त माह में फ्लैट बुकिंग रद्द करने की विनंती भवन निर्माता से की. शिकायतकर्ता के अनेक अनुरोध के बाद बिल्डर ने केवल 4 लाख रुपए लौटाए. शेष राशि के लिए लगातार टालमटोल की जा रही थी. जिससे मीनल मोहर्ले ने महारेरा में रेरा कानून की धारा 18 के तहत शेष रकम और 18 प्रतिशत ब्याज एवं 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में मांगे. मेडिकल आवश्यकता के समय पैसे न मिलने से उन्हें मानसिक तनाव सहन करना पडा. बिल्डर ने 10 प्रतिशत कटौती कर 9 लाख 27 हजार रुपए लौटाने की बात कही थी. वह रकम भी समय पर नहीं लौटाई.
* महारेरा का आदेश
बुकिंग राशि 20 लाख 97 हजार के दो प्रतिशत कटौती का आदेश महारेरा ने दिया. शिकायतकर्ता की ओर एड. आशीष फुले ने पैरवी की. महारेरा ने पैसे लौटाने के सबूत प्रस्तुत करने का आदेश दोनों पक्षों को दिया है.

 

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