मौजूदा सरपंच ही रहेंगे ग्रापं में प्रशासक
सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

नागपुर /दि.18 – इस वर्ष 1 जनवरी से 28 फरवरी के दौरान कार्यकाल खत्म हो रही एवं प्रशासकीय दिक्कतों के चलते चुनाव लेना संभव नहीं रहनेवाली ग्राम पंचायतों में मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचारधिन है. जिसके बारे में आगामी एक सप्ताह के दौरान निर्णय घोषित किया जाएगा, ऐसी जानकारी राज्य सरकार द्वारा विगत मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष दी गई. साथ ही बताया गया कि, संबंधित ग्राम पंचायत के कामकाज को सुचारु रुप से चलाने हेतु प्रशासक की सहायता के लिए प्रशासकीय समिति भी स्थापित की जाएगी तथा प्रशासक व प्रशासकीय समिति का कार्यकाल 6 माह का रहेगा और यदि इस अवधि में संबंधित ग्राम पंचायत की चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो इस अवधि के पूर्ण होते ही प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति का कार्यकाल खत्म हो जाएगा.
बता दें कि, सबसे पहले राज्य सरकार ने जनवरी से दिसंबर माह तक कार्यकाल खत्म होनेवाली और चुनाव आगे टलनेवाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था. 23 जनवरी के इस आदेश को बुलढाणा जिले के 7 सरपंचों ने हाईकोर्ट में आव्हान दिया था. जिस पर हुई पिछली सुनवाई के समय अदालत ने आदेश पर स्थगिती दी थी. जिसके चलते राज्य सरकार ने इस आदेश में सुधार कर उपरोक्त हिसाब से निर्णय लेने विचार शुरु किया.
* अगली सुनवाई 24 फरवरी को
इस मामले पर कल मंगलवार 17 फरवरी को न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य सरकारी वकील एड. देवेंद्र चव्हाण ने सरकार के संबंधित प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुए अंतिम निर्णय के लिए समय दिए जाने की मांग की. जिसके चलते अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई करने हेतु 24 फरवरी की तारीख निश्चित की है.





