उपसंचालक को वेतन जारी करने से रोकना अधिकार नहीं

हाईकोर्ट का निर्देश- शिक्षक का नाम शालार्थ आईडी में जोडा जाए

नागपुर/दि.11 – बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति को शिक्षा अधिकारी ने मंजूरी दी है और वह स्वीकृति अभी भी वैध है, तो उपसंचालक (शिक्षा) को उस शिक्षक का वेतन रोकने या शालार्थ आईडी में नाम जोडने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता शिक्षक दीपक तुरकर का नाम तत्काल शालार्थ आईडी में जोडा जाए. उन्हें 1 अक्टूबर 2020 से 100 प्रतिशत अनुदान के अंतर्गत नियमित वेतन दिया जाए. मामला स्व. राधाबाई डोमेकर शिक्षण संस्था और उसके अंतर्गत आने वाले रवि रवि माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, कलमना से संबंधित है. संस्था ने तुरकर की नियुक्ति 2014 में ‘शिक्षण सेवक’ के रूप में की थी. 2020 में उन्हें अनुदानित पद पर स्थानांतरित किया गया था. शिक्षा अधिकारी ने उनकी नियुक्ति और तबादले को स्वीकृति भी दी थी, लेकिन उप संचालक, शिक्षा ने जून 2024 में उनका नाम शालार्थ आईडी में शामिल करने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि उन्होंने टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2019 से पहले पास नहीं की.

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