सडक हादसे के लिए जिम्मेदार कार चालक को सजा
हुई थी वृद्ध की मौत, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी का फैसला

अमरावती /दि.23 – सिटी कोतवाली अंतर्गत पांच वर्ष पूर्व हुए मालटेकडी चौक के एक्सीडेेंट में आरोपी कार चालक स्वरुप रमेश भांडे को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एन. सी. सोरते ने दोषी पाकर एक साल जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा हाल ही में सुनाई है. कोर्ट में 10 साक्षीदार पेश किये ेगये.
इस बारे में विस्तृत विवरण के अनुसार घटना 7 जून 2021 की है. सिद्धार्थ गणवीर के पिता कृष्णराव मालटेकडी के पास स्कूटर से जा रहे थे, तब आरोपी भांडे की कार की उन्हें टक्कर लगी. गणवीर को जिला अस्पताल और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. किंतु उपचार दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच की. आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से एड. उज्वला श्रीराव ने पैरवी की. उन्हें अतुल शिरभाते, अरुण हटवार और अश्विनी बानुबाकोडे ने सहयोग किया.