बडे भाई की हत्या करनेवाले आरोपी को हाईकोर्ट ने दिया झटका
उम्रकैद की सजा कायम, वर्धा जिले की घटना

नागपुर/दि.5 – घर के बंटवारे पर से बडे भाई की हत्या करनेवाले आरोपी को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में भी झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने आरोपी की उम्रकैद व अन्य सजा कायम रखी. न्यायमूर्ति अनिल पानसरे व न्यायमूर्ति वाय.जी. खोब्रागडे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना वर्धा जिले की है. आरोपी का नाम रामेश्वर श्यामराव पाचगडे (55) है. वह आर्वी का रहनेवाला है. मृतक का नाम राजू पाचगडे है.
रामेश्वर और राजू पाचगडे नामक इन दोनों भाईयों में घर के बटवारे को लेकर विवाद था. इस बात को लेकर उनमें हमेशा विवाद होता था. इस बात पर से 17 मार्च 2016 की शाम को भी रामेश्वर ने राजू के साथ विवाद किया और राजू के साथ अश्लिल गालीगलौच की. रामेश्वर, उसकी पत्नी निर्मला और दो नाबालिग आरोपियों ने राजू के साथ बेदम मारपीट की. निर्मला ने राजू को लाठी से पीटा और रामेश्वर ने कुलाडी से सीर और पीठ पर वार किए. इस घटना में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई. पश्चात 23 अक्तूबर 2020 को सत्र न्यायालय ने रामेश्वर को हत्या के आरोप में दोषी ठहराकर उम्रकैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ रामेश्वर ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. इस अपील को उच्च न्यायालय ने खारीज कर दिया.
* आरोपी की पत्नी भी दोषी
तिक्ष्ण हथियार से जख्मी करने के अपराध के लिए आरोपी की पत्नी निर्मला पाचगडे को सत्र न्यायालय ने तीन साला सश्रम कारावास और एक जुर्माने की सजा सुनाई है. उच्च न्यायालय ने यह सजा भी कायम रख निर्मला की अपील नामंजूर कर दी.





