‘ड्राय-डे’ पर हाईकोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
राज्य में कल शुक्रवार तक शराब विक्री बंद ही रहेगी

मुंबई /दि.15 – महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर शहर में शराब विक्री बंद रखने को लेकर जिलाधीश की ओर से जारी आदेश को चुनौती देनेवाले शराब विक्रेता संगठन को अंतरिम राहत देने से मुंबई उच्च न्यायालय ने विगत मंगलवार को साफ इंकार कर दिया. जिसके चलते 14 से 16 जनवरी तक देशी व विदेशी शराब की विक्री पूरी तरह से बंद ही रहेगी. बता दें कि, आज गुरुवार 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई और अब कल शुक्रवार 16 जनवरी को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस प्रक्रिया के पूरी होने के उपरांत ही शनिवार 17 जनवरी से शराब विक्री शुरु हो सकेगी.
मुंबई हाईकोर्ट के न्या. रविंद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसीव्ह लिकर वेंडर्स नामक संगठन की ओर से की गई अंतरिम स्थगिती की मांग को खारिज करते हुए कहा कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (क) मनपा चुनाव के लिए भी लागू होती है अथवा नहीं, इस मुद्दे पर विस्तृत विचार करना बेहद आवश्यक है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के नाम भी नोटिस जारी की है. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियंका चव्हाण द्वारा युक्तिवाद किया गया. वहीं याचिकाकर्ता संगठन की ओर से एड. सुरेश सबराड व एड. अमेय सावंत ने युक्तिवाद किया कि, करीब ढाई दिनों के इस प्रतिबंध के चलते लाईसेंसधारक शराब विक्रेताओं का काफी बडे पैमाने पर आर्थिक नुकसान होगा. विशेषकर 14 जनवरी को प्रचार अथवा मतदान नहीं रहने के बावजूद इस दिन शराब विक्री पर प्रतिबंध पूरी तरह से अनावश्यक है. परंतु अदालत ने इस युक्तिवाद को खारिज करते हुए अंतरिम स्थगिती देने से इंकार कर दिया.