छेडछाड व एट्रासिटी एक्ट के तहत दर्ज मामला हाइकोर्ट ने किया खारिज

एड. राहुल शिंदे व एड. सपना जाधव की सफल पैरवी

अमरावती/दि.11 – यवतमाल जिले के अंतर्गत आनेवाले अवधूतवाडी पुलिस थाने में 4 वर्ष पहले एक महिला के साथ छेडछाड करने का मामला सामने आया था जिसके बाद पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेडखानी के अलावा एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को खारिज कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी की उस पर पहले से ही गलत नजर थी, जिसके बारे में उसने अपने पति और फ्लैट मालिक को कई बार बताया था. उन्होंने आरोपी को तीन-चार बार समझाया भी था. 25 मार्च 2021 की शाम को शिकातकर्ता बाजार से अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची, तभी आरोपी ने रास्ता रोककर अश्लील गालियां दी और नीचे पार्किंग में गलत नियत से देखते हुए छेडछाड करने लगा. अवधूतवाडी पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की और मामला जिला न्यायालय में चल रहा था. इसी बीच आरोपी ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर इस मामले को झूठा एवं दुर्भावनापूर्ण बताते हुए स्वयं को झूठे मामले में फंसाने की बात कही. एड. राहुल शिंदे एवं एड. सपना जाधव ने आरोपी की ओर से पक्ष रखते हुए चार्जशीट व कार्यवाही रद्द करने का निवेदन किया. उच्च न्यायालय ने चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयान, दस्तावेज व दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद पुलिस स्टेशन अवधूतवाडी के पुलिस तथा जिला न्यायालय यवतमाल में लंबित स्पेशल केस को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया. इस प्रकरण में एड. राहुल शिंदे और एड. सपना जाधव के साथ एड. निलेश टीकर व एड. विक्की गोखले का विशेष सहयोग रहा.

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