ईडी द्बारा दर्ज किया गया मामला उच्च न्यायालय ने किया रद्द
महाराष्ट्र सदन घोटाला, चमणकर बंधुओं को राहत

मुंबई/ दि.17 – महाराष्ट्र सदन घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक रहे चमणकर बंधुओं को मुंबई उच्च न्यायालय में बडी राहत दी. ईडी द्बारा दर्ज किया गया मामला उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया.
जालसाजी कर ठेका हासिल करने का आरोप रहे के.एस. चमणकर इंटरप्राईजेस के संचालक कृष्णा और प्रसन्न चमणकर के खिलाफ ईडी ने मनी लॉड्रींग प्रतिबंधक कानून के तहत दर्ज किया मामला न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया. चमणकर बंधुओं के विरोध में मूल मुकदमा 2025 में एसीबी ने दर्ज किया था. पश्चात ईडी में जून 2015 में पीएमएलए कार्यालय के तहत ईसीआयआर दर्ज किया, ऐसा खंडपीठ ने कहा. 31 जुलाई 2021 को विशेष न्यायालय ने छगन भूजबल और चमणकर बंधुओ को मूल मामले से बरी कर दिया. इस फैसले को राज्य सरकार ने अथवा ईडी ने चुनौती नही दी, ऐसा निरीक्षण न्यायालय ने दर्ज किया. 2025 में छगन भुजबल लोकनिर्माण मंत्री रहते के.एस. चमणकर इंटरप्राईजेस के साथ आरटीओ जमीन पर झोपडपट्टी पुनर्विकास के ठेके बाबत एसीबी ने भुजबल और अन्य 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. भुजबल ने इस प्रकल्प के लिए कोई भी निविदा न निकालते हुए सिधे चमणकर बंधुओं के साथ करार किया. इसके बदले भुजबल के परिवार को 13 करोड रूपए की रिश्वत देने का आरोप एसीबी ने किया था.





