दीक्षाभूमि प्रकरण में हाईकोर्ट ने सचिव को फटकारा

आदेश समझाकर बताए क्या ?

* समिति ने तय किया है तीसरे नंबर का प्रारूप
नागपुर/ दि. 2 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को सामाजिक न्याय विभाग के अवर सचिव को इस बात के लिए फटकार लगाई कि सचिव ने दीक्षाभूमि विकास प्रकरण में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने 8 सप्ताह की दीर्घ अवधि मांगी थी. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आदेश समझ में न आया हो तो समझाकर बताए क्या ? न्या. अनिल किलोर और न्या रजनीश व्यास की खंडपीठ ने एड. शैलेश नारनवरे द्बारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई की.
खंडपीठ ने गत 24 नवंबर को सामाजिक न्याय विभाग को दीक्षाभूमि विकास प्रारूप के कामों को प्रशासकीय स्वीकृति कितने दिनों में दी जायेगी, इसका प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. गत शनिवार को सरकारी वकील कार्यालय को सामाजिक न्याय अवर सचिव ने प्रतिज्ञापत्र के लिए दो माह का वक्त मांगने की विनती की थी. सरकारी वकील ने वह पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दो सप्ताह के अंदर प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

 

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