शेंडेकर हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों की उम्रकैद कायम

हाईकोर्ट का फैसला, पैसे व वर्चस्व के लिए टिमकी में हुआ था हत्याकांड

नागपुर /दि.15 – पैसे एवं आपसी वर्चस्व की लडाई के चलते टिमकी में दिनेश लक्ष्मण शेंडेकर की निर्मम हत्या करनेवाले सभी 6 आरोपियों की उम्रकैद व जुर्माने की सजा को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखा है. न्या. उर्मिला जोशी-फालके व न्या. नंदेश देशपांडे की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्णय दिया. सजा सुनाए गए आरोपियों में महेश नत्थू देवगुणे (30), संजीव शंकर कुहीकर (26), संतोष चैतराम कुहीकर (38), देवानंद चैतराम कुहीकर (44), शेषराव रामदास कुहीकर (32) व राजेश रामप्रसाद कुहीकर (35, सभी टिमकी मोचीपुरा निवासी) का समावेश है.
जानकारी के मुताबिक दिनेश शेंडेकर व राजेश कुहीकर के बीच सट्टे के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. जिसके चलते दोनों के बीच 19 जनवरी 2011 को जमकर झगडा हुआ और राजेश कुहीकर ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर दिनेश की तलवार, गुप्ती व चाकू जैसे धारदार हथियारों से वार करते हुए हत्या कर दी थी. पश्चात इस मामले की सुनवाई करते हुए 14 फरवरी 2014 को सत्र अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अलग-अलग कालावधि वाले कारावास और दंड की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. परंतु हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर रहनेवाले ठोस सबूतो को ध्यान में लेते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया. इस मामले में अभियोजना पक्ष की ओर से एड. एम. जे. खान द्वारा पैरवी की गई.

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