पत्नीहंता समेत चार आरोपियो की उम्रकैद की सजा कायम

अमरावती जिले के भातकुली तहसील की घटना

नागपुर/ दि. 6 – दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पति, सास और दोनों देवर की उम्रकैद व अन्य सजा कायम रखी है. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी- फलके व न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना अमरावती जिले की है.
आरोपियों के नाम भातकुली तहसील के खोलापुर निवासी झकाउल्लाह खान अमीनुल्लाह खान (30), इरफानउल्लाह खान (36), मोहसीनुल्लाह खान (24) और हबीदा बी (55) है. झकाउल्लाह पति, हमीदा बी सास और अन्य दो आरोपी देवर है. इन आरोपियों को सत्र न्यायालय में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस कारण उन्होंने अपील दायर की थी. सरकारी वकील एड. एमजे खान इस अपील का विरोध करते हुए विवाहिता की मृत्यु पूर्व बयान और अन्य सबूतों की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उम्रकैद की सजा कायम रखी.

 

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