छेडछाड के आरोपी को तीन माह की सजा
5 हजार रूपए जुर्माना भी, मोर्शी कोर्ट का फैसला

मोर्शी / दि. 10 – महिला से छेडछाड के आरोपी को कसूरवार पाकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश एन.के. खरोडे ने तीन माह सख्त कैद और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन माह कैद भुगतनी होगी.
इस्तगासे के अनुसार मोर्शी थाना अंतर्गत एक ग्राम के बुध्दविहार के पास 12 नवंबर 2019 की शाम 7 बजे शिकायतकर्ता की 21 साल की बेटी घर लौट रही थी. तब आरोपी मिलिंद गौतम ठाकरे (30) ने उसका हाथ खींचकर छेडछाड की. युवती ने घर आकर माता-पिता को अपने साथ हुई घटना बताई. तुरंत माता-पिता ने मोर्शी थाने में शिकायत दी. पुलिस ने धारा 354 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी के विरूध्द प्रथम श्रेणी न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. कोर्ट में 8 साक्षीदार प्रस्तुत किए गये. सहायक सरकारी अधिवक्ता सविता ओगले ने प्रभावी रूप से सरकारी पक्ष रखा. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई. इस प्रकरण की जांच एपीआई वर्षा खरसान ने की थी. पैरवी अधिकारी हेड कास्टेबल अविनाश वाघमारे रहे.





