बदले की भावना से फिरौती की शिकायत
हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द

नागपुर/दि.11 -केवल बदले की भावना से अपहरण, फिरौती इन अपराधों की शिकायत की जाती है, ऐसा निदर्शन में आने से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती की विवादग्रस्त एफआईआर व मामला रद्द किया. न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फालके व नंदेश देशपांडे ने यह निर्णय दिया. नवल राठी की शिकायत पर, फ्रेजरपुरा पुलिस ने 1 जून 2021 को अचलपुर के कोरोना अस्पताल की परिचारिका श्वेता सुभाष राउत के खिलाफ संबंधित एफआईआर दर्ज की थी. और 13 दिसंबर 2024 को सत्र न्यायालय में मामला दर्ज किया था. जिसे राउत ने एड. राजू कडू के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
शुरुआत में राठी और राउत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे. उनमें दूरियां आने के बाद उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की. राठी की शिकायत में घटना दो-तीन माह पहले हुई थी. अदालत ने ऐसे गंभीर अपराध में कोई समझदार व्यक्ति इतने लंबे समय बाद शिकायत नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय में स्पष्ट किया. तथा गवाहदारों के बयान में राउत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं, ऐसा बताया.





