जिले की 336 ग्रापं में रहेगा ‘महिला राज’
725 ग्रापं में सरपंच पद का आरक्षण तय

अमरावती/दि.19 – स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव पश्चात जिले में ग्राम पंचायत चुनावों की धामधूम शुरु हो जाएगी. जिसके मद्देनजर जनसंख्या के आधार पर जिले की 725 ग्राम पंचायतों में सीधे जनता द्वारा चुने जानेवाले सरपंच पद का आरक्षण ग्रामविकास विभाग द्वारा निश्चित किया गया है. जिसके चलते 725 में से 336 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद महिलाओं हेतु आरक्षित रहेगे. इससे संबंधित अधिसूचना विगत मंगलवार को ही जारी की गई है.
इस अधिसूचना के मुताबिक अनुसूचित जाती-जनजाति, नागरिकों के पिछडा प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्ग में 50 फीसद सरपंच पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखे गए है. इससे पेसा व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आनेवाली ग्राम पंचायतों को अलग रखा गया है. इससे पहले जनसंख्या के प्रमाण एवं समर्पित आयोग के मानक अनुसार 50 फीसद आरक्षण में 5 मार्च 2025 को सरपंच पद आरक्षित किए गए थे. उस समय ओबीसी के लिए 171 पद आरक्षित थे. जिसमें से 86 पद ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थे. वहीं सर्वसाधारण प्रवर्ग के 363 सरपंच पदों में से 182 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे. वहीं इस बार अदालत के आदेशानुसार नागरिकों के पिछडा प्रवर्ग हेतु 27 फीसद आरक्षण के अनुसार 196 पद आरक्षित रखे गए है. जिसमें से 98 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है. वहीं सर्वसाधारण प्रवर्ग में 338 सरपंच पद रहेंगे. जिसमें से 169 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे.
* जिले में सरपंच पद के आरक्षण की स्थिति
कुल ग्राम पंचायत – 725 (पेसा व एसटी क्षेत्र के अलावा)
नागरिकों का पिछडा प्रवर्ग – 196 (98 पद महिलाओं हेतु आरक्षित)
सर्वसाधारण – 338 (169 पद महिलाओं हेतु आरक्षित)
अनुसूचित जाति – 136 (68 पद महिलाओं हेतु आरक्षित)
अनुसूचित जनजाति – 56 (28 पद महिलाओं हेतु आरक्षित)





