आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीट करनेवाले तीनों दोषी

मेहकर /दि.11 – सूचना अधिकार में ग्राम पंचायत के विकास काम बाबत जानकारी मांगने से संतप्त होकर एक के साथ मारपीट करनेवाले ग्रामसेवक समेत तीन आरोपियों को मेहकर न्यायालय ने दोषी ठहराया है. इस फैसले के कारण आरटीआई कार्यकर्ता पर डाले जानेवाले दबाव पर रोक लगने की संभावना निर्माण हो गई है.
तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र तांबे की अदालत ने ग्रामसेवक भगवान शेषराव काले को इस प्रकरण में दोषी ठहराकर जख्मी शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपए नुकसान भरपाई दो सप्ताह में देने के निर्देश दिए. साथ ही सहआरोपी सुखदेव प्रल्हाद इंगले व संतोष गोपाल इंगले को भी दोषी करार देते हुए प्रत्येकी साढे 7 हजार रुपए नुकसान भरपाई देने के निर्देश दिए.

Back to top button