फ्लाईंग किस के लिए तीन साल की जेल

मुंबई /दि.21- 16 साल की लडकी का पीछा कर 9 साल पहले फ्लाईंग किस देने वाले रोड रोमियो को बंबई की कोर्ट ने बडा धक्का दिया है. न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल और 3 हजार रुपए जुर्माना भी किया. उस समय आरोपी 19 वर्ष का था. उसने हल्दी-कुमकुम के छोटे कार्यक्रम में उक्त षोडशी को छेडा था.
पुलिस ने बताया कि, घटना 2017 की है. आरोपी ने युवती को फ्लाईंग किस दी. उसका हाथ पकडने की कोशिश की. युवती ने डरते-डरते परिवार को घटना के बारे में बताया. दोनों ही परिवारों को बडा धक्का लगा. पुलिस में शिकायत दी गई. मामला कोर्ट में पहुंचा. बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि, आरोपी ने नाचते समय फ्लाईंग किस का इशारा किया होगा. उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था. अभियोजन पक्ष ने यह तर्क खारिज कर आरोपी द्वारा छात्रा को कोचिंग जाते समय भी पीछा करने, हाथ पकडने की कोशिश करने के बारे में अदालत को बताया. अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.





