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बलात्कारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

  • तिवसा तहसील के कुर्‍हा की घटना

  • नाबालिग लडकी पर किया था अत्याचार

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२१ – तिवसा तहसील के कुर्‍हा गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लडकी पर बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिये  आरोपी को स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई हेै.
ऋषिकेश ईश्वर नागले (मुन, 22, चमन नगर कुर्‍हा, तहसील तिवसा) यह 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार घटना के दिन शिकायकर्ता महिला की नाबालिग लडकी घर से ट्युशन क्लास कब शुरु होने वाली है,इस बारे में पूछकर वापस लौटने का कहकर 3 मई 2019 की सुबह 11 बजे निकली. इसके बाद शाम 6 बजे तक लडकी वापस नहीं आयी. इसके कारण घर के सदस्यों ने लडकी की काफी तलाश की. मगर लडकी नहीं मिली. आरोपी ऋषिकेश भी घर पर नहीं है, यह बात समझ आने के कारण शिकायतकर्ता महिला ने कुर्‍हा पुलिस थाने में 5 मई के दिन लडकी को बहलापुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दी. जिसके आधार पर पुलिस ने दफा 363, 366 के तहत अपराध दर्ज किया.
इसके बाद पीडित लडकी 7 मई को घर लौटी. लडकी की मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपी के खिलाफ धाराएं बढाते हुए दफा 376 (3) के तहत अपराध दर्ज किया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीडित लडकी की मां और डॉक्टर के बयान लिये गए. गवाहों और सबूतों के बीना पर आरोपी के खिलाफ दफा 376 (2)(आई), पोस्को एक्ट के तहत अपराध सिध्द होने पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती उर्मिला जोशी-फलके की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, इसी तरह 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. नाबालिग लडकी होने व पीडित लडकी पर अत्याचार किये जाने की बात सिध्द होने से कानून के नियमानुसार नुकसान भरपाई देने के आदेश पारित किये. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एड.सोनाली क्षिरसागर ने अदालत में दलीलेंं पेश की.

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