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हत्यारे भाई को १० वर्ष सश्रम कारावास

  • अमरावती प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

  • वरुड तहसील के वाडेगांव पुनर्वसन की घटना

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२३ – शराब पीने की लत रहने और हमेशा माता पिता को परेशान करने से नाराज भाई ने ही भाई को लठ से मारकर हत्या कर डाली. यह सनसनीखेज घटना वरुड तहसील के ग्राम वाडेगांव पुनर्वसन में घटी. इस मामले में अमरावती प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय (Amravati Chief District and Sessions Court) की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फालके ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को १० वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
गजानन वासुदेव डोमकाले (४०, वाडेगांव पुनर्वसन) यह सजा पाने वाले आरोपी भाई का नाम है. जानकारी के अनुसार आरोपी गजानन और उसका मृतक भाई सुधाकर डोमकाले के बीच ४ जनवसरी २०१७ की रात ९ बजे विवाद हुआ था. सुधाकर शराब की नशे में धूत होकर घर आया और माता-पिता को गालियां दी और पीटाई भी की. इतना ही नहीं तो मां से पांच हजार रुपए मांगे. इस बात से नाराज हुए आरोपी भाई गजानन ने उसके भाई सुधाकर को लातघुस्से से पीटा और लठ से वार कर सुधाकर को मार डाला.
इस घटना की गवाह संजय साबले से जानकारी मिलने के बाद पुलिस पटेल संगीता गोहत्रे की शिकायत पर वरुड पुलिस ने आरोपी गजानन के खिलाफ दफा ३०२ के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने जांच पडताल कर दोषारोप पत्र दायर किया. प्रत्येक्षदर्शी गवाह संजय साबले ने अदालत के सामने केवल विवाद होने की बात बताई. मारपीट होने की बात से मुकर गया. घटनास्थल की स्थिति पंचगवाह राजेश भडांगे, डॉ.प्रवीण ठाकरे के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए. आरोपी की मां के भी बयान लिये गए. इस मामले में कुल ६ गवाहों के बयान दर्ज हुए. पुलिस पटेल संगीता गोहत्रे अपने बयान से मुकर गई थी. सभी पहलुओं पर गौर फर्माते हुए न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फालके ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी गजानन डोमकाले को १० वर्ष सश्रम कारावास, पांच हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस मुकदमें में सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील दिपक आंबलकर ने दलीले पेश की.

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